लुधियाना-(पंकज ) खाद्य सामग्री बेचने वाले रेहडिय़ों व दुकानो में फ़ास्ट फ़ूड या अन्य सामान परोसते समय अपने हाथो में दस्ताने नहीं पहनते,जिस कारण बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। इससे आम लोगों की जान -माल खतरा बना रहता है। जनहित को ध्यान में रखते हुए डिप्टी कमिश्नर पुलिस नवीन सिंगला ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए धारा 144 के अंतर्गत पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में खाने -पीने का सामान बेचने वाली सभी दुकानो -रेहडिय़ों पर फ़ास्ट फ़ूड आदि परोसने तथा बेचते समय परोसने वाले व्यक्ति द्वारा हाथों पर दस्ताने पहनना अनिवार्य कर दिया है । कानूनो /आदेशों की अव्हेलना करने वाले पर कानूनी कार्यवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह आदेश 25 अगस्त तक लागू रहेंगे।हाथों पर बिना दस्ताने पहने खाद्य सामग्री परोसने से बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है। बीमारियों के बने रहने वाले खतरे से बचने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं।
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