*असला लाइसैंस जांच से संबधित मामलों की हुई सुनवाई
लुधियाना/खन्ना -(रघबीर ) पंजाब सेवा अधिकार कमीशन द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया तहसील कांप्लैक्स में किया गया,जिसमें कमिश्नर इक़बाल सिंह सिद्धू,जिला पुलिस प्रमुख खन्ना गुरप्रीत सिंह गिल,अतिरिक्त जिलाधीश अजय कुमार सूद व जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिती में असला लाइसैंसों की जांच से संबधित मामले सुने गए। लोक अदालत में 17 व्यक्ति अपने असला लाइसैंसों के मामले लेकर पहुंचे,जिन्हें कमिश्नर सिद्धू ने पूरी गंभीरता से सुना। अधिकतर लोगों द्वारा बताया गया कि उन्हें सेवा का अधिकार कानून के तहत सेवाएं समयावधी में हासिल हो रही हैं। सिद्धू ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से बनाए गए मासिक इन्फर्मेशन सिस्टम के तहत सितंबर 2014 की रिपोर्ट पढऩे पर पता चला था कि एसडीएम कार्यालय में असला लाइसैंस जाँच से संबधित 201 मामलों में से 195 मामलों में निर्धारित 22 दिन के समय दौरान सेवा मुहैया करवाने का विवरण दर्ज नहीं था।इस देरी कप बड़ी गंभीरता से लेते ही खन्ना में यह लोक अदालत लगाने का निर्णय लिया गया था।उन्होंने सिविल और पुलिस प्रशासन को हिदायत की,कि सेवा का अधिकार कानून के तहत सेवाएं निर्धारित समय सीमा में मुहैया करवाने को प्राथमिकता दी जाए। सिद्धू ने कहा कि पंजाब सेवा अधिकार एक्ट के तहत 149 सेवाएँ निर्धारित समय सीमा में प्रदान की जा रही हैं।सेवा न मिलने की स्थिती में पहली अपील आथर्टी व दूसरी अपील आथर्टी स्थापित की गयी है। इस कमीशन का गठन लोगों को बिना किसी परेशानी के सरकारी सेवाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से किया गया है,ऐसे कमीशन का गठन करने वाला पंजाब देश का पहला प्रान्त है। अतिरिक्त जिलाधीश अजय सूद ने अपील करते हुए कहा कि वह सेवा अधिकार कानून का अधिक से अधिक लाभ लें। इस अवसर पर अन्यों के अतिरिक्त जसपाल मित्तल,सचिव सेवा का अधिकार कमीशन व अन्य अधिकारी मौजूद थे।
लुधियाना/खन्ना -(रघबीर ) पंजाब सेवा अधिकार कमीशन द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया तहसील कांप्लैक्स में किया गया,जिसमें कमिश्नर इक़बाल सिंह सिद्धू,जिला पुलिस प्रमुख खन्ना गुरप्रीत सिंह गिल,अतिरिक्त जिलाधीश अजय कुमार सूद व जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिती में असला लाइसैंसों की जांच से संबधित मामले सुने गए। लोक अदालत में 17 व्यक्ति अपने असला लाइसैंसों के मामले लेकर पहुंचे,जिन्हें कमिश्नर सिद्धू ने पूरी गंभीरता से सुना। अधिकतर लोगों द्वारा बताया गया कि उन्हें सेवा का अधिकार कानून के तहत सेवाएं समयावधी में हासिल हो रही हैं। सिद्धू ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से बनाए गए मासिक इन्फर्मेशन सिस्टम के तहत सितंबर 2014 की रिपोर्ट पढऩे पर पता चला था कि एसडीएम कार्यालय में असला लाइसैंस जाँच से संबधित 201 मामलों में से 195 मामलों में निर्धारित 22 दिन के समय दौरान सेवा मुहैया करवाने का विवरण दर्ज नहीं था।इस देरी कप बड़ी गंभीरता से लेते ही खन्ना में यह लोक अदालत लगाने का निर्णय लिया गया था।उन्होंने सिविल और पुलिस प्रशासन को हिदायत की,कि सेवा का अधिकार कानून के तहत सेवाएं निर्धारित समय सीमा में मुहैया करवाने को प्राथमिकता दी जाए। सिद्धू ने कहा कि पंजाब सेवा अधिकार एक्ट के तहत 149 सेवाएँ निर्धारित समय सीमा में प्रदान की जा रही हैं।सेवा न मिलने की स्थिती में पहली अपील आथर्टी व दूसरी अपील आथर्टी स्थापित की गयी है। इस कमीशन का गठन लोगों को बिना किसी परेशानी के सरकारी सेवाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से किया गया है,ऐसे कमीशन का गठन करने वाला पंजाब देश का पहला प्रान्त है। अतिरिक्त जिलाधीश अजय सूद ने अपील करते हुए कहा कि वह सेवा अधिकार कानून का अधिक से अधिक लाभ लें। इस अवसर पर अन्यों के अतिरिक्त जसपाल मित्तल,सचिव सेवा का अधिकार कमीशन व अन्य अधिकारी मौजूद थे।
No comments:
Post a Comment