Thursday 4 December 2014

प्लास्टिक की पतंग डोर की बिक्री और स्टोर करने पर लगा प्रतिबन्ध

लुधियाना-(शिवराज शर्मा ) पतंगों के सीजऩ में बाजार में बिकने वाली प्लास्टिक की पतंग डोर जो मानवीय जीवन के लिए घातक है की बिक्री और स्टोर करने पर पुलिस कमिश्नर द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है.। पुलिस कमिश्नर प्रमोद बान ने धारा 144 का इस्तेमाल करते हुए कमिश्नरेट क्षेत्र में प्लास्टिक की चाईना डोर पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्लास्टिक की मजबूत पतंग डोर आम लोगों के लिए घातक सिद्ध होती है जो लोगों की दुर्घटना का कारण बनती है का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। पतंगों के व्यापारी इस प्लास्टिक की बिक्री या इसे स्टोर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इस डोर से कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है तो कई लोग इस डोर के कारण गंभीर घायल भी हुए हैं.। जिस कारण इसका उपयोग करना गलत है.। जनता के जानमाल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस डोर की बिक्री व स्टोर करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है जो तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। उन्होंने बताया कि शहर वासियों को जागरूक करने हेतु जिला लोक संपर्क विभाग की गाड़ी पर स्पीकर लगा कर भी लोगों को सूचित किया जायेगा।

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