लुधियाना-(राज ) आगामी 6 दिसंबर को पूरे देश की अदालतों में आयोजित की जा रही लोक अदालतों को ध्यान में रखते हुए जिला ट्रांसपोर्ट कार्यालय ने भी वाहन कम्पाउंडिंग से संबधित मामलों को निपटने के लिए लोक अदालत लगाने का निर्णय लिया है। इस संबधी जानकारी देते हुए जिला परिवहन अधिकारी अनिल गर्ग ने बताया कि यदि किसी भी वाहन का चालान कंपाउंड करवाने वाला रहता है तो उसका मालिक इस अदालत में पहुँच कर कंपाउंड करवा सकता है।उन्होंने बताया कि यह अदालत 6 दिसंबर को ही फिरोज़पुर रोड स्थित लघु सचिवालय में स्थापित जिला परिवहन कार्यालय में लगाई जाएगी।
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